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छतोला गांव में सार्वजनिक रास्ते पर पार्किंग बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक मैदान पर अमरावती ऑर्चिड स्टेट लिमिटेड दिल्ली के मैदान, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाने के मामले में दायर जनहित पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, डीएम नैनीताल, डीएफओ, ग्राम प्रधान नवीन भट्ट व अमरावती ऑर्चिड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। छतोला गांव निवासी राजीव बुटेलिया व 12 अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान है। जिसका नवयुवक मंगल दल ने एक लाख रुपये खर्च कर जीर्णोद्वार किया था। इसी मैदान से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है। याचिका में कहा कि अमरावती ऑर्चिड स्टेट दिल्ली की ओर से रोड का निर्माण कर यहां पार्किंग बनाई जा रही है। इससे सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है और गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। याचिका में कहा कि गांव वालों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल, डीएफओ व मुख्यमंत्री से भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
याचिका में कहा कि अमरावती स्टेट को सार्वजनिक भूमि पर रोड बनाकर उसमें पार्किंग बनाने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत सभी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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