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सुनवाई में अधिवक्ता के न पहुंचने पर हाईकोर्ट नाराज

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नैनीताल। बिनसर (अल्मोड़ा) वन्यजीव अभयारण्य में सरकार की अनुमति के बिना होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंटों के निर्माण मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से अभयारण्य में हो रहे निर्माण की सूची भी तलब की है, जबकि विपक्षियों की ओर से कहा गया कि होटल एवं रेस्टोरेंट बंद होने से उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए मामले की सुनवाई जल्द की जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अब चार अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गौरव नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण कर होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट बना दिए हैं, जबकि कुछ नए का निर्माण भी किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इन निर्माणों पर रोक लगाने की मांग की थी। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची देने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने इनकी जानकारी न होने की बात कही थी।
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