नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी पर हो रहे अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अजय नारायण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र के डांडा लखौंड में पामवाला की राउ नदी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में कहा कि मामले में 10 मार्च 2021 को पूर्व आदेश में कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से ऐसे अवैध अतिक्रमण चिह्नित करने के लिए कहा था। जिसको चिह्नित कर एमडीडीए की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए थे। एमडीडीए ने कोर्ट को अवगत कराया की इन पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास है। पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून और सचिव राजस्व को मामले में पक्षकार बनाने को कहा था।