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पर्याप्त गेहूं खरीद केंद्र न खोलने पर खाद्य आपूर्ति सचिव को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पर्याप्त गेहूं खरीद केंद्र नहीं खोलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव भूपाल सिंह मनराल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष शांतिपुरी निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गेहूं खरीद का 260 करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है, जो करीब 90 प्रतिशत है। पूर्व सुनवाई में कृषि सचिव की ओर से कहा गया था कि खरीद केंद्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुरोध पर सहकारिता विभाग की ओर से खोले जाते हैं। ऐसे में कृषि सचिव की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। इस पर कोर्ट से खाद्य आपूर्ति सचिव को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। संवाद
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