विधानसभा प्रदर्शन के दौरान घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक गणेश जोशी और कार्यकर्ता प्रमोद जोशी की जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मसूरी विधायक गणेश जोशी एवं अन्य के खिलाफ नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने 14 मार्च को सपठित धारा 11 (ठ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 19 मार्च को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस पर विधायक की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। जमानत पर मंगलवार को हुई सुनवाई में उनके अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ पूर्व में जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने बाद में कुछ धाराएं बढ़ा दी।