महिला को धोखे में रखकर आरोपी ने उससे निकाह कर लिया। जब महिला को आरोपी की दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी मिली तो आरोपी ने उसे तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ज्वालापुर कोतवाल महेश जोशी के मुताबिक रिहाना निवासी चोर गली ज्वालापुर ने शिकायत देकर बताया कि वह तलाकशुदा थी। पहले पति से एक बेटी भी है। महिला का कहना है कि 18 फरवरी 2021 को इरफान निवासी गांव सिसौना थाना भगवानपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ था। महिला का आरोप है कि इरफान ने निकाह से पहले उसे बताया था कि उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही इरफान ने उसके साथ मारपीट करना कर दिया। इसके साथ ही खाना और खर्च भी नहीं देता।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दो माह अपनी पहली पत्नी को लेकर अपने गांव चला गया और वही रह रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे धोखे में रखकर उससे निकाह किया। जब महिला ने इस बारे में पूछा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसके साथ ही जान से मारने की नियत से उसका गला दबाया। आरोप है कि इसके साथ ही आरोपी ने उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी। मगर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।