हरिद्वार। सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर चंडीघाट के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी के मैनेजर को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
उत्तराखंड सिंचाई विभाग के हरिद्वार खंड की ओर से जारी किए गए नोटिस में बताया गया कि है कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जमीन चंडीघाट मेला क्षेत्र में है। मंदिर के पीठाधीश्वर के मैनेजर शिवकुमार को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना किसी अनुमति के भूमि को क्षतिग्रस्त करते हुए उस पर पक्का अवैध निर्माण कर लिया गया है। इस संबंध में कार्यालय के सींचपाल और सींच पर्यवेक्षक की ओर से पक्के निर्माण को हटाने के लिए बार-बार कहा गया, लेकिन उनकी ओर से पक्का निर्माण नहीं हटाया गया, इसलिए नोटिस जारी कर 15 दिन में अवैध पक्का निर्माण हटाकर सरकारी जमीन को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समयावधि में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सिंचाई विभाग को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के कार्यवाहक जिलेदार प्रतिपाल सिंह मेहरा ने बताया कि 25 सितंबर को जारी किए गए नोटिस का अभी तक जवाब नहीं आया है। जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है। अन्यथा 15 दिन के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।