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हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

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तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में चौथे आरोपी फारुख की सुनवाई के दौरान मृत्यु होने पर उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई समाप्त कर दी गई थी।
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शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 20 अक्तूबर 2010 में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में पिता पुत्रों ने अपने घर पर मुज्जमिल की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। मुज्जमिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मृतक मुज्जमिल के बेटे ने कोतवाली रुड़की में अभियुक्त आबिद, उस्मान, फारूख पुत्र जब्बाद व आकिल पुत्र उस्मान निवासी ग्राम इकबालपुर कमेलपुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ हत्या, बलवा व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त फारूख ने उनके पिता को अपने भाई अभियुक्त आबिद के ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर मृतक ने फारूख को आवाज लगाई थी। इस पर अभियुक्त फारूख ने सभी अभियुक्तों को बुलाकर हत्या करने के लिए कहा था। चारों अभियुक्तों ने मृतक पर हमला बोल दिया था। वहां मौके पर ग्रामीण परवेज नईम मौजूद थे।
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वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष त्यागी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आबिद, उस्मान और आकिल को हत्या करने का दोषी पाया है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा अभियुक्त आबिद की निशानदेही पर बरामद किया था। न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सश्रम कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई है।
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