विवाहिता को अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने व दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग अध्यापक की पढ़ाई करने वाले युवक (वर्तमान में राजकीय कॉलेज फार वूमन खानपुर कला जिला सोनीपत में कार्यरत) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवक पर शादी से पूर्व विवाहिता से दुष्कर्म करने और योग सेंटर खोलने का बहाना बनाकर लाखों रुपये हड़पने का भी आरोप है।
कनखल थाना प्रभारी मुकेश चौहान के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि साल 2015 से 2018 के बीच गुरुकुल कांगड़ी विवि में योग अध्यापक की पढ़ाई करने वाले अनिल कुमार निवासी गांव हैबतपुर थाना नारनौंद, जिला हिसार हरियाणा ने उनके घर में किराये पर मकान लिया था। इसके बाद अपने प्रेम जाल में फंसाकर शहर के होटल दी एबोर्ड, होटल चित्रा हेरिटेज इत्यादि में ले गया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
विवाहिता का कहना है कि वह उस वक्त सिडकुल की एक फैक्टरी में सुपरवाइजर थी। अनिल ने कोर्स पूरा होने पर शादी कर गृहस्थी बसाने का वादा किया। उसकी तनख्वाह भी ले लेता था। 2019 में योगा सेंटर खोलने के नाम पर ढाई लाख रुपये हड़प लिए। आरोप है कि अनिल ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 2020 में उसकी शादी दिल्ली में कर दी।
आरोप है कि अप्रैल और मई 2020 में अनिल ने पीड़िता को फोन किया। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मिलने के लिए बुलाया और फिर से दुष्कर्म किया। ससुराल में पति से विवाद हो गया और वह मायके में आ गई। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी अनिल वर्तमान में भगत फूल सिंह राजकीय कॉलेज फार वूमन खानपुर कला जिला सोनीपत में कार्यरत है। थाना प्रभारी मुकेश चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।