फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

युवती ने कोर्ट से मांगी 'मौत'

Sat, 07 Sep 2013 07:34 PM IST
अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
विज्ञापन
हल्द्वानी निवासी मुक्ता मेहरा के इच्छा मृत्यु मांगने वाले प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 10 दिन के भीतर प्रति शपथपत्र देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता मुक्ता मेहरा ने मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष को भेजे प्रार्थना पत्र में इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी।

पढें, मेरे पति को सजा दो, नहीं तो नदी में लगा दूंगी छलांग

याचिकाकर्ता का कहना था कि अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि एएसपी पीड़िता से शादी का वादा करता रहा लेकिन शादी नहीं की।
विज्ञापन


अभियुक्त को बचा रही सीबीसीआईडी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। याचिका में कहा गया है कि सीबीसीआईडी अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रही है और उसको जान माल का खतरा बना है।

पढें, सेना के बेकाबू ट्रक ने ली चार लोगों की जान

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से निवेदन किया है कि उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए डीजीपी को 10 दिन के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें