चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्यारोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। 29 जुलाई को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने छह साल पुराने के हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी दिनेश सिंह बोहरा करार दिया है।
वर्ष 2018 में बैंक में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात दोषी दिनेश सिंह बोहरा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बैंक कर्मी ललित सिंह बिष्ट और राजेंद्र सिंह वर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोषी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि वर्ष 2018 खेतीखान में सहकारी बैंक की शाखा में शराब के नशे में धुत सुरक्षा कर्मी दिनेश सिंह ने पहले तो बैंक के भीतर कैशियर ललित सिंह बिष्ट को गोली मारी। उसके बाद बैंक से करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक दुकान के बाहर बैठे बैंक के चपरासी राजेंद्र वर्मा के सिर पर नजदीक से गोली मार दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बंदूक लहराते हुए फरार हो गया। बैंक खुलने के साथ ही हुए इस दोहरे हत्याकांड से खेतीखान बाजार में सनसनी फैल गई थी। राजस्व पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद आरोपी को मानर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसकी 12 बोर की बंदूक भी खेत से बरामद कर ली गई है।