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जंगल जलाने पर होगी दो साल की जेल, पांच हजार का जुर्माना

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कपकोट के राइंका तिलाड़ी में हुई वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी में छात्र-छात्राओं को जागरुक करते डिप्टी - फोटो : BAGESHWAR
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कपकोट (बागेश्वर)। वन विभाग के ग्लेशियर वन रेंज ने राइंका तिलाड़ी और जूनियर हाईस्कूल तोली में जागरूकता अभियान के तहत वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। छात्र-छात्राओं को जंगलों को आग से होने वाले नुकसान बताए। बताया गया कि अगर कोई आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसे दो साल की जेल तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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गोष्ठी में ग्लेशियर वन रेंज के उप वन क्षेत्राधिकारी शंकर दत्त पांडेय ने कहा कि हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा आग से जलकर खाक हो जाती है। जंगल जलने से लाखों की वन संपदा को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि वनों को जलाना कानूनन अपराध है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपने क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। वहां पर प्रधानाचार्य बहादुर सिंह रावत, वन रक्षक प्रवीण सिंह कपकोटी, कमल सिंह रावत, निशा पांडेय आदि थीं।
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