अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने मामले की पैरवी की।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि कुछ समय पूर्व क्षेत्र निवासी एक किशोरी को सोनू कुमार बहला फुसलाकर भगा ले गया था। सोनू मूलरूप से आजाद नगर, गोधरा पेट्रोल पंप वाली गली जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला है। किशोरी के पिता ने 28 मार्च को क्षेत्र के तहसीलदार को मामले की तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 अप्रैल को आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को भी बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान मामला विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में पहुंचा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।