अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में जिला पिथौरागढ़ निवासी अभियुक्त आनंद सिंह सावंत पुत्र ठाकुर सिंह को धारा 323, 363, 366, 376 (2), 377, 503 और पोक्सो एक्ट 5/6 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को अदा किया जाएगा।
पिथौरागढ़ जिले के ग्राम कुमरैली थाना थल निवासी आनंद सिंह सावंत पुत्र ठाकुर सिंह 99 ब्रिगेड चौबटिया कैंप 56 एपीओ में कार्यरत था। अभियोजन के मुताबिक 17 मार्च 2014 को सायं पांच बजे 10 वर्षीय बालिका अपने पांच साल के भाई के साथ दुकान में समान लेने गई थी। उसने पीड़िता के भाई को मारपीट कर भगा दिया और बच्ची को पकड़ कर जंगल में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार किया।
पीड़िता का भाई रोता हुआ घर पहुंचा और घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने अभियुक्त को पकड़ लिया। इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों और भाई के साथ मारपीट भी की। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची और आरोपी का मेडिकल कराया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीवान सिंह बिष्ट और पीड़िता के अधिवक्ता राजेश रौतेला ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय में आरोपी पर दोष साबित हुआ। विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 323 में एक माह, धारा 363 में चार साल और दस हजार जुर्माना, धारा 366 में छह साल और 20 हजार अर्थदंड, 506 में दो साल की सजा, धारा 376 (2) में 12 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना, धारा 377 में आठ साल की सजा, 20 हजार जुर्माना, धारा 506 में दो साल की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि में से 50 हजार पीड़िता को अदा किया जाएगा। अभियुक्त वर्तमान में अल्मोड़ा जेल में बंद है। 46 पृष्ठ के निर्णय में न्यायालय ने सभी धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में सजा साथ-साथ चलेंगी।