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साइबर ठगी के आरोपी की दो अलग- अलग मामलों में जमानत अर्जी खारिज

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अल्मोड़ा। साइबर ठगी के आरोपी की दो अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अशोक कुमार निवासी ग्राम ढडवाल थाना बरौदा जिला सोनीपत हरियाणा के खिलाफ थाना रानीखेत और द्वाराहाट में साइबर धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज थे। पहले मामले में ग्राम शीतला पुष्कर वार्ड द्वाराहाट निवासी गीता वर्मा ने 13 नवंबर 2021 को द्वाराहाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उनके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम के माध्यम से 19,046 रुपये चार बार में निकाल लिए। पुलिस जांच में अशोक का नाम सामने आया और विवेचक ने उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दूसरे मामले में खड़ी बाजार रानीखेत निवासी हिमांशु शाह ने रानीखेत कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई। बताया कि उसके पिता के बैंक खाते से छह बार में 30,000 रुपये अज्ञात ने निकाल लिए। जांच में अशोक कुमार निवासी ग्राम ढडवाल थाना बरौदा जिला सोनीपत हरियाणा का नाम सामने आया। इधर, आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोनों मामलों में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।
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