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एचएसएन प्लेट के बिना एक अक्तूबर से नहीं होगा वाहन का काम

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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर (एचएसएन) प्लेट वाले वाहनों का परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम 30 सिंतबर के बाद नहीं होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने की शासन की ओर से समयसीमा तय होने के बाद विभाग की ओर से अभियान भी चलाया जाएगा। समयसीमा के बाद भी एचएसएन प्लेट नहीं लगे वाहनों का डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि काम नहीं होगा।
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चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जनवरी-2019 से डीलरों ने नई वाहनों में एचएसएन प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ को दिसंबर-2019 तक हर हाल में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया था। शासन ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर पहले अक्तूबर 2020 और फिर नवंबर 2020 की गई थी। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि 30 सितंबर अंतिम डेट लाइन है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर लगे वाहनों के काम काज पर कार्यालय में रोक लगा दी गई है।
वेबसाइट पर फीड होता है सिक्योरिटी नंबर प्लेट
डीलर नए वाहनों में जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर अप्रूवल नहीं करेगा, तब तक परिवहन कार्यालय से उस गाड़ी का पंजीयन किताब नहीं मिलेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आगे और पीछे सीरियल नंबर (बार कोड) होता है। यह परिवहन विभाग के वेबसाइट फीड किया जाता है। यदि फीड नहीं है तो वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फर्जी है।
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