एमएलसी चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदान से 48 घंटे पूर्व आबकारी दुकानों पर बिक्री पूरी तरह से बंद करने के आदेश हैं। सात अप्रैल की शाम चार बजे से ही देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और थोक व बार बंद रहेंगे। ऐसे ही मतगणना दिवस 12 अप्रैल को जनपद की समस्त आबकारी दुकानों पर बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित करने का आदेश हैं।