इसके बाद आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज की अदालत में एक निगरानी याचिका दायर की गई थी। अब निगरानी याचिका को वापस लेने की अपील पर अदालत ने दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है।