विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा
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आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी। इस दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली महिला है और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लोकसेवक के पद पर रहते हुए गंभीर प्रवृत्ति का आपराधिक कार्य किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, ऐसे में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी महिला एमएलसी और उसके पति जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में आय से 924 फीसदी अधिक संपत्ति पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान की तरफ से इसी वर्ष जनवरी माह में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जब ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा व उनकी एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा निवासी खपटिहा हड़िया के नामी बेनामी चल अचल संपत्ति की जांच की तब दो करोड़ 32 लाख 35 हजार वास्तविक आय के सापेक्ष 23 करोड़ 81 लाख 98 हजार की संपत्ति प्रारम्भिक जांच में पाई गई।