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LS Polls: BLO पर्ची और वोटर कार्ड नहीं है तो 13 पहचान पत्रों का करें प्रयोग, जानें इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में

Wed, 29 May 2024 04:10 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

Lok Sabha Election: प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केंद्र में केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। एपिक के संबंध में लेखन और वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। बशर्ते कि निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके।
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निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हों वोटर। - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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मतदान करते समय अक्सर यह समस्या आ जाती है कि मतदाता के पास बीएलओ पर्ची और वोटर कार्ड नहीं है। इस कारण मतदाता अपना वोट नहीं दे पाता। ऐसे में अन्य दस्तावेजों (डॉक्यूमेंट्स) का प्रयोग भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में...

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पहचान सिद्ध करने के लिए विकल्प के रूप में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तरह आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, वहां की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो।

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