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वाराणसी: वरुणा कॉरिडोर के ग्रीन बेल्ट में तीन मंजिल का अवैध निर्माण, विकास प्राधिकरण ने किया सील

Mon, 26 Jul 2021 10:16 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में 21 फीट चौड़ा और 34 फीट लंबा दो मंजिला अवैध निर्माण पूरा कर लिया गया था। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी परमानंद यादव ने बताया कि यह निर्माण ओम प्रकाश जायसवाल नाम के व्यक्ति की ओर से कराया जा रहा था। 
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विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को सील किया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाराणसी में पर्यटन के लिए विकसित किए जा रहे वरुणा कॉरिडोर के ग्रीन बेल्ट में विकास प्राधिकरण की लापरवाही के चलते तीन मंजिला अवैध निर्माण खड़ा हो गया। लंबी जद्दोजहद के बाद सोमवार को विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को सील किया। कचहरी के शास्त्री घाट से सटे न्यू वरुणापुल के पास नदी के डूब क्षेत्र में दो मंजिल निर्माण कर लिया गया था और तीसरे पर कॉलम आदि खड़ा करके जोर-शोर से निर्माण जारी था।

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दरअसल, वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में 21 फीट चौड़ा और 34 फीट लंबा दो मंजिला अवैध निर्माण पूरा कर लिया गया था। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी परमानंद यादव ने बताया कि यह निर्माण ओम प्रकाश जायसवाल नाम के व्यक्ति की ओर से कराया जा रहा था।

कैंट पुलिस को मौके पर बुलाकर इस निर्माण को सील करके पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया। बताया कि डूब क्षेत्र में निजी भूमि पर भी कोई निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि वह मास्टर प्लान में प्रतिबंधित क्षेत्र है। उधर, सारनाथ वार्ड के बरईपुर शक्तिपीठ के सामने मुसाफिर सिंह यादव के मकान को जेई पीएन दूबे ने सारनाथ पुलिस की मदद से सील कर दिया।

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यहां बता दें कि विकास प्राधिकरण ने चार साल पहले एक सर्वे कराया था और वरुणा कॉरिडोर में 739 भवनों को चिंहित किया था। बाद में अवैध निर्माणों की फाइल दबा दी गई और यह रिपोर्ट लगाई गई कि इनमें ज्यादातर निर्माण पुराना है। इसीलिए सर्वे में इन मकानों के डूब क्षेत्र में आने के बाद भी वीडीए कार्रवाई से हट गया है।विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने कहा कि वरुणा के ग्रीन बेल्ट में दो मंजिला अवैध निर्माण को सील किया गया है। यहां किसी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। अवैध निर्माण के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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50 मीटर है ग्रीन बेल्ट

वाराणसी विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 में वरुणा नदी की तलहटी के बाद दोनों ओर 50 मीटर का एरिया डूब क्षेत्र वाला हिस्सा ग्रीन बेल्ट घोषित है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पेड़-पौधे लगा सकता है। खेती कर सकता है लेकिन पक्का निर्माण नहीं कर सकता है।
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