महिला ने बताया कि इस दौरान वह शादी का झांसा देकर होटल में कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनवा लिया। उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए जब भी बनारस आता तो दुष्कर्म करता रहा। महिला के अनुसार मौलाना जरजिस 19 नवंबर 2015 को घर आया और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।
महिला के अनुसार, इसके साथ ही धमकी दी कि यदि इसका किसी से जिक्र करोगी तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करेंगे। पीड़िता ने एक दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने विचारण में अभियुक्त मौलाना जरजिस को दोषी पाया।
वाराणसी कोर्ट परिसर में मौलाना जरजिस
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अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के अनुसार पीड़िता और चार गवाहों के बयान, साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया। गुरुवार को 10 साल कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
कोर्ट में पेशी के दौरान आते हुए मौलाना जरजिस हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अपने अधिवक्ता और अन्य लोगों से बातचीत करता हुआ। हालांकि सजा पर सुनवाई होने के बाद जैसे ही कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं, पास में ही कुर्सी पर मायूस होकर बैठ गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और जिला जेल की ओर बढ़ गए।