अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम विवेक कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पार्वती देवी को दोषी पाते हुए शनिवार को छह वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। कोतवाली क्षेत्र के भैरोनाथ निवासी पार्वती देवी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
एडीजीसी श्रवण कुमार रावत व सर्वेन्द्र सिंह के मुताबिक वादी बबलू यादव का भाई महेंद्र यादव छह सितंबर 2012 की रात 11.50 बजे भैरोनाथ के पास समान खरीद रहा था। उसी दौरान महिला दुकानदार पार्वती से विवाद हो गया और कुछ लोगों ने धर्मेंद्र के सिर पर वार कर दिया। घायल धर्मेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।