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निगम से बगैर अनुमति भंडारा करने पर दर्ज होगा मुकदमा
वाराणसी शहर में नगर निगम की अनुमति के बगैर भंडारा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इन संस्थाओं और व्यक्तियों से सफाई का खर्चा भी वसूला जाएगा। 22 जनवरी को 175 जगहों पर भंडारे के बाद कूड़ा फैलने पर यह निर्णय लिया गया।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि बगैर अनुमति के शहर में भंडारे के नाम कई टन कूड़ा सड़क पर फेंक दिया जाता है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि यदि कोई संस्था भंडारा करना चाहती है तो वह पहले नगर निगम से अनुमति लेगी। साफ-सफाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी देगी। तभी उन्हें भंडारा करने की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति के भंडारा करने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
बताया कि विगत एक माह में जगह-जगह भंडारा किया गया। इस दौरान निकलने वाले कूड़े को सड़क पर फेंक दिया गया। बीते 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन भंडारे के बाद 175 स्थानों पर कई क्विंटल कूड़ा फेंक दिया गया। इसे साफ कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया। आने वाले दिनों में भंडारा की अनुमति लेने वालों को साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा।