वाराणसी। बिना मान्यता के पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को भी निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हैं। आयोग ने इन दलों के चुनाव चुनाव चिह्न को आरक्षित रखा है। इन दलों के चुनाव चिह्न पार्टी प्रत्याशी को ही आवंटित किए जाएंगे। उधर, आयोग ने अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के संबंध में भी मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत ऐसे दल अगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारते हैं तो उन्हें भी उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। अगर ऐसा कोई दल अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगा तो उसका चुनाव चिह्न आरक्षित नहीं रहेगा और वह दूसरे प्रत्याशी को आवंटित किया जा सकता है। ऐसे दलों की सूची में अपना दल, पीस पार्टी, आदर्श समाज पार्टी, मेधा पार्टी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय), बुंदेलखंड कांग्रेस तथा कौमी एकता दल शामिल हैं।