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UP: एक ही दुकान पर मिलेगी शराब और बीयर, जान लें शौकीन... किस तारीख से लागू हो रहा नया नियम

Sat, 15 Feb 2025 05:34 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर

सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। देसी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिये होगा। 14 फरवरी से पंजीकरण शुरू होगा। 
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फोटो नंबर-06शराब की बोतल।
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विस्तार
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नई आबकारी नीति के तहत जिले में बियर और अंग्रेजी शराब की दुकानें एक ही होंगी। एक अप्रैल से शराब और बियर एक ही परिसर में मिल जाएगी। इनके मालिक भी एक ही होंगे। साथ ही इस बार सरकार ने बियर और शराब का कोटा भी पांच से 10 फीसदी बढ़ाया है।
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प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बदलाव किया है। नई नीति में देसी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिये होगा। देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों के लिए 14 फरवरी से पंजीकरण शुरू होगा। उसके बाद 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 फरवरी तक लोग लॉटरी डाल सकेंगे। इसके बाद छह मार्च को कलक्ट्रेट में ई-लॉटरी निकाली जाएगी। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी। अगर सहारनपुर की बात करें, तो जिले में अभी तक अंग्रेजी की 96, बीयर की शॉप 101 और देसी शराब की 175 दुकानें हैं। एक अप्रैल से जिले में अंग्रेजी व बियर शॉप की 124 कंपोजिट हो जाएगी।
 
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देसी मदिरा की दुकानों का 10 फीसदी बढ़ा कोटा
जिला आबकारी अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि इस बार शासन ने देसी मदिरा की दुकानों का कोटा 10 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, बीयर की दुकान का पांच फीसदी और विदेशी मदिरा की दुकान का पांच फीसदी लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से कंपोजिट दुकानें संचालित करने के लिए तैयारियां की जा रही है।

 
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