सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बल्दीराय क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को गांव का अंसार उर्फ भुन्नू सात मार्च 2019 को बहलाकर भगा ले गया था। परिवारीजनों ने किशोरी की खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। पांच दिन बाद लौटी किशोरी ने परिवारीजनों को बताया कि अंसार उर्फ भुन्नू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर अंसार उर्फ भुन्नू के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में पग्गल उर्फ दिलशाद व इरफान को भी अभियुक्त बनाया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अंसार उर्फ भुन्नू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना से 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत ने सह अभियुक्तों पग्गल उर्फ दिलशाद व इरफान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।