सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के मामले में एडीजे तृतीय नवनीत कुमार गिरी ने बृहस्पतिवार को दो सगे भाइयों को 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
गोसाईगंज क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी संदीप मिश्र को गांव के सगे भाइयों प्रमोद कुमार व उसके भाई विनोद कुमार ने 19 अगस्त 2012 को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने प्रमोद कुमार व विनोद कुमार के खिलाफ जानलेवा हमला का केस दर्ज किया था। मामले में आरोपी प्रमोद को जमानत मिल गई, जबकि मुख्य आरोपी विनोद को घटना के बाद से जमानत नहीं मिल पाई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय नवनीत कुमार गिरी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रमोद कुमार व विनोद कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।