सुल्तानपुर। साधारण मिट्टी का 100 घनमीटर खनन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ही खतौनी, मानचित्र व मिट्टी की मात्रा का उल्लेख करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही लोग मिट्टी का खनन कर सकेंगे। शासन के आदेश पर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है।
शासन ने अब साधारण मिट्टी के खनन को और सख्त बना दिया है। अवैध खनन रोकने के लिए नए आदेश के तहत अब यूपी माइन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें साधारण मिट्टी के 100 घनमीटर तक व इससे अधिक खनन के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ इच्छुक लोगों को खतौनी, मिट्टी की मात्रा व भूमि का मानचित्र आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न करना होगा। शासन के आदेश व जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन के मुताबिक खनन के साथ ढुलाई के लिए भी आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद खनन विभाग इसकी जांच करेगा। जांच में आवेदन सही पाए जाने पर ऑनलाइन ही खनन व ढुलाई का अनुमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बताया कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन हर्षदेव पांडेय ने बताया कि अनुमति प्रमाण पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन भी अवैध माना जाएगा। अनुमति के बिना खनन व ढुलाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।