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हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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सुल्तानपुर। हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज संतोष राय ने खारिज कर दी। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव निवासी गुरुशरण यादव चार दिसंबर को बरामदे में सोए हुए थे। रात में अज्ञात आरोपियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उनके पुत्र सत्येंद्र बहादुर की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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विवेचना में पुलिस ने गांव के ही राम भवन यादव को आरोपी बना दिया था। आरोपी राम भवन यादव पिछले दिनों से जेल में निरुद्ध है। बुधवार को जिला जज संतोष राय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी राम भवन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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