सुल्तानपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मास्क नहीं तो सामान नहीं की गाइडलाइन लागू कर दी है। इसके साथ ही शासन ने मंडियों व विभिन्न प्रकार की दुकानों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए इन्हें अलग-अलग समय पर संचालित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह छह बजे तक कोराना कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जागरूकता व मास्क के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है।
जिले में कोरोना संक्रमण के दस्तक देते ही प्रशासन ने शासन की ओर से जारी गाइडलाइन प्रभावी कर दी है। प्रशासन ने दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के नियम का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसमें दुकानदार के साथ खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से दुकानदारों को खासकर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने गोला बनाकर ग्राहकों को बारी-बारी से सामान देने का निर्देश दिया है। थोक सब्जी व अनाज मंडी में भीड़ को देखते हुए फुटकर विक्रेताओं व ग्राहकों के लिए अलग समय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मंडियों में आने वाले ट्रकों का आवागमन भोर में चार से आठ बजे के बीच कर दिया गया है। इसके बाद फुटकर विक्रेताओं व फिर ग्राहकों का समय निर्धारित करने का निर्देश संबंधित को दिया गया है। यही नहीं संक्रमण के नियंत्रण के लिए विभिन्न किस्म की दुकानों को अलग-अलग समय संचालित कराने की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।
शासन के आदेश पर प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग पर जोर देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व डीआईजी/पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र की ओर से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डीएम ने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों में निरीक्षण व मास्क का प्रयोग के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है।
रेस्टोरेंट व होटल पर कोविड हेल्प डेस्क
रेस्टोरेंटों व होटलों के द्वार पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश प्रशासन की ओर से दिया गया है। हेल्प डेस्क पर थर्मामीटर, सैनिटाइजर व पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें व्यापार मंडल का सहयोग लेने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।
1000 से अधिक केस होने पर और सख्त होगी व्यवस्था
कोरोना संक्रमण का एक हजार से अधिक सक्रिय मामले आने पर जिले में व्यवस्था और सख्त होगी। इसके तहत कई और प्रतिबंध लग जाएंगे। शासन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
जिले में अभी कोरोना संक्रमण की संख्या मामूली है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग से बचाव हो सकेगा। दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। अगर लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सावधान नहीं हुए तो सख्ती बरती जाएगी। -रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी।