पंचायत चुनाव में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मी बतौर प्रत्याशी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पंचायत निर्वाचन आयोग ने संविदा कर्मियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक समेत अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी शामिल हैं। आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
पंचायत निर्वाचन आयोग ने संविदा कर्मियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर वर्ष 2010 में लगाई गई रोक को जारी रखा है। आयोग ने इसके निर्देश पंचायत निर्वाचन कार्यालयों को भेज दिए हैं। निर्देश के मुताबिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र, मनरेगा के रोजगार सेवक, कृषि विभाग के किसान मित्र, बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिका एवं स्वास्थ्य विभाग की आशा बहुएं इसमें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुुनाव में इनका नामांकन पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आयोग ने इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।
आयोग के निर्देशों का होगा अनुपालन
सहायक निर्वाचन अधिकारी बलवीर सिंह तोमर ने बताया कि आयोग के निर्देश से सभी को अवगत करा दिया जाएगा। आयोग के निर्देशों का अनुपालन होगा। पंचायत चुनाव वर्ष 2010 के आधार पर ही होंगे।