सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को दीवानी न्यायालय के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के मुताबिक चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 31 जनवरी 2016 को खेत गई थी। आरोप है कि किशोरी के साथ धर्मराज उर्फ राजकुमार ने दुष्कर्म किया था। दूसरे दिन पुलिस ने पीड़िता के मां की तहरीर पर आरोपी धर्मराज उर्फ राजकुमार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने तीन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी धर्मराज उर्फ राजकुमार को दोषी करार दिया। स्पेशल न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।