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गैंग लीडर समेत दो को 10-10 साल की कैद

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विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में गैंग लीडर समेत दो को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने के इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह 31 मई 2017 को जिले में सक्रिय प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बड़ा बघाड़ा गांव निवासी गैंग लीडर प्रदीप पासी के गिरोह की जानकारी मिली थी। उसके गिरोह में चांदपुर चकोरी गांव निवासी मनोज पाल भी शामिल था। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर प्रदीप पासी और मनोज पाल को 10-10 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।
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