अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में गैंग लीडर समेत तीन को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने के इंस्पेक्टर 31 जुलाई 2018 को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बेलहवा टोला डोड़हर गांव निवासी गैंग लीडर पिंटू बैगा के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने गैंग लीडर पिंटू बैगा और उसके गिरोह से जुड़े विशाल कुमार बैगा, फक्कड़ उर्फ बाबू उर्फ पंकज बैगा के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए डीएम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर पिंटू बैगा, विशाल कुमार बैगा व फक्कड़ उर्फ बाबू उर्फ पंकज बैगा को दो-दो वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।