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ऑनलाइन आवेदन पर आरओ देंगे सभा की अनुमति

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चुनावी रैलियों और सभाओं के लिए नया आदेश पहुंच गया है। अब मैदान में 30 फीसदी क्षमता के साथ राजनीतिक दल सभा या रैली कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर से ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। आवेदन के लिए ई-पोर्टल लांच किया गया है।
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प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूर्व में चुनाव आयोग की ओर से रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। अब मामलों में कमी के बाद आयोग ने कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक दल अब 30 फीसदी क्षमता के साथ मैदान में रैली कर सकेंगे। ई-पोर्टल के माध्यम से बुकिंग के लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम भी लागू होगा। ई-पोर्टल के तहत ही सभास्थल एलॉट किया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल ने बताया कि रैली-सभाओं के लिए नया आदेश प्राप्त हुआ है। अनुमति की प्रक्रिया आरओ के स्तर पर पूरी की जाएगी।
कोरोना से बचाव नियमों का पालन जरूरी
चुनाव आयोग की ओर से अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि घर-घर प्रचार के लिए पहले से निर्धारित नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग की ओर से लागू पाबंदियों और नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए टीमें भी बनाई जाएंगी। रैली के दौरान सभी पार्टियों को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन और सभी पाबंदियों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
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