सोनभद्र। अब व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर दी जाने वाली रसीद पर लाइसेंस पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। एक अक्तूबर से यह लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से जुड़े जिला अभिहित अधिकारी ने दी है।
इसे अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने का आदेश भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से दिया गया है। अभिहित अधिकारी ने जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित है कि अपने कार्यक्षेत्र में खाद्य कारोबारी के मध्य इस आदेश का प्रचार प्रसार कराएं ताकि वे इस आदेश का अनुपालन निर्धारित तिथि से शुरू कर दें। संवाद