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24 घंटे में अतिक्रमण न हटाने पर एफआईआर कराने का निर्देश

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प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा खरुआंव गांव में तालाब पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगे जाने के क्रम में रविवार को घोरावल तहसीलदार सुशील कुमार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। तहसीलदार ने लेखपाल को निर्देश दिया है कि 24 घंटे में अतिक्रमण न हटाने पर अतिक्रमणकारियों पर एफआईआर दर्ज कराया जाए।
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तहसीलदार सुशील कुमार ने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट में जनहित याचिका मुश्ताक अहमद बनाम राज्य घोषित वाद में राजस्व ग्राम खरुआंव के राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सुशील कुमार ने इस क्षेत्र में चल रहे काम को तत्काल रोकवा दिया। राजस्व विभाग की टीम को देखकर अतिक्रमण करने वाले मौके से फरार हो गए। तहसीलदार सुशील कुमार ने क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अतिक्रमणकर्ता अपने अवैध कब्जे नहीं हटाते तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।
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