स्थानीय थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव के ग्राम प्रधान और दो अन्य के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उन पर गांव के बीडीसी सदस्य की हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
म्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव की हिरमन देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति रूपलाल क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। उनकी हत्या कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में पीड़िता का कहना है कि उसके पति ग्राम प्रधान के यहां ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। इस दौरान उसकी काफी मजदूरी बकाया हो गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान की काफी बातें जानने के कारण प्रधान उसे नौकरी से निकाल रहे थे।
ऐसे में उन्हें रास्ते से ही हटाने की योजना बनाई गई। इसी आधार पर उसके पति को जून माह में ही जंगल में मारकर लटका दिया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान रामनारायण, रंगीता और उसकी मां रजवंती के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह ने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है।