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मनमाने दर पर ब्याज वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई

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शासन ने जिला प्रशासन को साहूकारी का लाइसेंस लेने वालों का ब्योरा तलब किया है। उन्होंने कितने लोगों को रुपये दिया है और उस पर कितना ब्याज ले रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करानी है। मनमाने ढंग से ब्याज पर जरूरतमंदों रुपया उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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जिले में कई लोग मनमाने ढंग से जरूरतमंदों को ब्याज पर रुपये देकर उनका मानसिक उत्पीडन कर रहे हैं। पुलिस के तमाम सख्ती के बावजूद अब भी सूदखोरों का आतंक कायम है। जल्दी और ज्यादा कागजी कार्रवाई के बिना सूदखोरों से रुपये मिलने के कारण भोले-भाले लोग फंस जाते हैं। एक बार इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद चाह कर भी उससे निकल नहीं पाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र के कम्हारी गांव में ऐसे ही सूदखोर की गिरफ्त में आकर एक व्यक्ति ने जान दे दी। कई अन्य घटनाएं भी हो चुकी है। कुछ माह पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र के बिचपई गांव निवासी एक व्यक्ति ने सूदखोर के खिलाफ पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाया था। बता दें कि सरकार ने उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम के तहत साहूकरी लाइसेंस देने की व्यवस्था की है, ताकि साहूकार कम दर पर लोगों को कर्ज मुहैया करा सकें और कर्ज लेने वाले चुका सकें। जिले में अब तक पांच लोग ही साहूकारी का लाइसेंस लिए है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने डीएम से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम के तहत जिन लोगों को लाइसेंस निर्गत किया गया है उनके बारे में जिला प्रशासन से जानकारी मांगा है। इस बाबत एडीएम राकेश सिंह ने बताया कि साहूकारी लाइसेंस के लिए जो लोग आवेदन करते हैं, उन्हें नियमानुसार लाइसेंस दिए जाते हैं। मनमाने ढंग से ब्याज पर जरूरतमंदों को रूपये देने वालों की शिकयत मिलेगी तो जांच कराकर कार्रवाई कराएंगे।
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