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एसडीएम पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना

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सीतापुर। एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य पर राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना न देने के मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई गौतमबुद्धनगर में तहसीलदार दादरी के पद पर तैनाती के दौरान के एक मामले में की गई है। वहां से भेजे गए पत्र के आधार पर नोडल अफसर जन सूचना ने आदेश का पालन करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं।
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जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम तिलपता करनवास निवासी चाहत राम खारी ने सूचना मांगी थी। सूचना न उपलब्ध कराए जाने के कारण राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय तत्कालीन तहसीलदार दादरी वर्तमान एसडीएम लहरपुर के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली कर धनराशि संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए आदेश का अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा 12 जनवरी को सभी दस्तावेजों के साथ भेजे गए पत्र को एसडीएम को उपलब्ध कराया गया है।
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