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स्टॉक व बिक्री पंजिका न होने पर होगी कार्रवाई

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सीतापुर। सीडीओ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खादों की उपलब्धता व वितरण की समीक्षा बैठक हुई। खाद दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि जांच में स्टॉक व बिक्री पंजिका न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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सीडीओ अक्षत वर्मा द्वारा समस्त थोक खाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक व पॉश मशीन के स्टाक में अंतर न हो, जो स्टॉक पॉश मशीन में प्रदर्शित हो रहा है। वही स्टॉक प्रतिष्ठान में होना चाहिए। निर्धारित मूल्य पर ही खाद फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक बिकी करेंगे और किसी भी प्रकार के उत्पादों को टैग नहीं करेंगे।
किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी खाद विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक व बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखे। उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय यदि किसी उर्वरक विक्रेता के पास अपडेट स्टॉक और बिक्री रजिस्टर नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
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जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि यूरिया 50,421 एमटी, डीएपी 10,942 एमटी, एनपीके 2848.951 एमटी, एमओपी 222 एमटी और एसएसपी 4619.3480 एमटी की उपलब्धता खाद बिक्री केन्द्रों पर है। ,बताया कि प्रीपोजिशनिंग स्टॉक के लक्ष्य के सापेक्ष इफको द्वारा प्रीपोजिशनिंग स्टाक भंडारित नहीं किया गया है।
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