ऐसा न होने पर कंबाइन होगी सीज, खेतों में अवशेष जलाने पर भी लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
डुमरियागंज। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम(एसएमएस) वाले कंबाइन हार्वेस्टर से धान की फसल कटती मिली तो इसे सीज कर दिया जाएगा। यही नहीं खेतों में फसलों का अवशेष भी नहीं जलाना है। जो किसान अवशेष जलाता मिला उस पर भी जुर्माना लगेगा।
दो एकड़ से कम अवशेष जलाने पर ढाई हजार, दो से पांच एकड़ तक पांच हजार और पांच एकड़ से ऊपर 15 हजार रुपया जुर्माने का निर्देश है। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम वाले कंबाइन हार्वेस्टर से धान के फसलों की कटाई करने पर कंबाइन हार्वेस्टर को सीज करने का निर्देश है। डुमरियागंज तहसील में करीब 22 कंबाइन हार्वेस्टर हैं जो तहसील क्षेत्र के अलावा आसपास फसलों की कटाई करते हैं। एसडीएम त्रिभुवन ने बताया कि एसएमएस वाली कंबाइन ही केवल धान काट सकेंगी। कंबाइन में एसएमएस न मिलने पर कंबाइन को सीज कर दिया जाएगा। वहीं खेतों में अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या है एसएमएस वाली कंबाइन
सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) वाली कंबाइन से कटाई करने पर फसल के अवशेष इकट्ठा होते रहते हैं। इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटता है। जिससे किसान इसे जलाए बिना अगली फसल की बुवाई कर सकें। फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी कर कंबाइन के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जोड़ना अनिवार्य किया है। इसके विपरीत बिना एसएमएस वाली कंबाइन से कटाई के दौरान अवशेष को मशीन बाहर खेत में ही फेंकती चलती है। इससे किसान उन्हें इकट्ठा करने के बजाय आग लगा देते हैं। इसी के चलते बिना एसएमएस वाली कंबाइन से कटाई पर रोक लगाई गई है।