सिद्धार्थनगर। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक वाहनों पर 100 प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया है। इसके लिए वाहन संचालकों को 5 फरवरी 2025 तक का समय दिया गया है कि वह निर्धारित अवधि में बकाया जमा कर दें, जिससे जुर्माना माफ हो जाए।
आरटीओ सुरेश कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। टैक्स बकाया वाले वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 06 नवंबर से तीन माह के भीतर बकाया टैक्स जमा करने वाले वाहन स्वामी जुर्माना में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए तिपहिया एवं हल्के वाहनों (7500 किलोग्राम तक) के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 200 रुपए एवं भारी वाहनों के लिए 500 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि जिनके द्वारा वाहन अपने कब्जे में ले लिया गया है और 6 नवंबर 2024 से पूर्व वसूली पत्र प्रेषित हो चुके हैं, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संवाद