श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ कला गांव में पांच वर्ष पूर्व तेजाब फेंक कर अंधा बना देने के आरोपी को अपर जिला जज कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह ने दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा दिया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया गया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिवगढ़ कला निवासी रामछत्तर ने 14 जुलाई 2018 को स्थानीय थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि गांव के ही अनोखी लाल पुत्र रामखेलावन से सड़क पर गिट्टी डालने को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसका विरोध करने पर आरोपी अनोखी लाल ने हम लोगों पर तेजाब फेंक दिया था। तेजाब पड़ने से हरीराम पुत्र बुधई, रमेश पुत्र राम छत्तर व चंद्रकला पत्नी रामचंद्र की आंख खराब हो गई थी।
इस मामले में मल्हीपुर पुलिस ने अनोखी लाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहां हुई। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अपर जिला सत्र कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।