विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र बिक्रम सिंह की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 29 जनवरी तय की है। साथ ही राहुल गांधी को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।
सारनाथ के वादी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। वादी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी। बयान दिया था कि भारत में सिख समुदाय को आजादी नहीं है। इससे गृह युद्ध छिड़ने का खतरा था।
पिछली तिथि पर अदालत ने विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में अब नोटिस भेजा गया है। दरअसल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए की अदालत ने वादी की अर्जी 17 अक्तूबर 2025 को खारिज कर दी थी। इसके बाद ही वादी ने निगरानी वाद दाखिल किया। इस पर अदालत सुनवाई कर रही है।
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