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UP: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस, ज्ञानवापी मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष पर जताई आपत्ति

Wed, 21 Jan 2026 02:46 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 29 जनवरी तय की है। वहीं ज्ञानवापी मामले में अब मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र बिक्रम सिंह की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 29 जनवरी तय की है। साथ ही राहुल गांधी को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। 

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सारनाथ के वादी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। वादी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी। बयान दिया था कि भारत में सिख समुदाय को आजादी नहीं है। इससे गृह युद्ध छिड़ने का खतरा था। 

पिछली तिथि पर अदालत ने विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में अब नोटिस भेजा गया है। दरअसल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए की अदालत ने वादी की अर्जी 17 अक्तूबर 2025 को खारिज कर दी थी। इसके बाद ही वादी ने निगरानी वाद दाखिल किया। इस पर अदालत सुनवाई कर रही है।  
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष पर जताई आपत्ति

सिविल जज (सीनियर डिवीजन/फास्टट्रैक) भावना भारती की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के पुराने मुकदमे की सुनवाई हुई। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड ने वादमित्र को हटाने से संबंधित मामले में अपना पक्ष रखा था। अब मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन बेटियों ने वादमित्र को हटाने की अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद बेटियों की तरफ से पक्षकार बनने संबंधी अर्जी में संशोधन के लिए नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। संशोधित अर्जी में वादी संख्या पांच और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग की गई है। 
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