जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने करीब आठ साल पहले मामले में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थानाभवन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पर अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने और किसान पर झूठा परिवाद दायर करने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है।
पांच जुलाई 2016 को गांव कैड़ी निवासी नरेंद्र कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दायर कराया था कि वह अनपढ़ व साधारण किसान है। उसने बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा थानाभवन और गांव हिरनवाड़ा निवासी राजेश कुमार ने आपस में षड़यंत्र कर उसके खिलाफ फर्जी ट्रैक्टर ऋण दिखा दिया।