वाहनों पर एचएसआरपी नहीं, तो होगी कार्रवाई
शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत सभी निजी वाहन और प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने का समय 30 सितंबर को पूरा हो चुका है, लेकिन जिले में एचएसआरपी लगवाने वाले वाहनों की संख्या बहुत कम है। शासन ने निर्धारित अवधि में प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।
अप्रैल 2019 के बाद नए सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा रही है। शासन स्तर से पंजीकृत सभी निजी वाहनों और प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों पर 30 सितंबर 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगाने का समय दिया था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जनपद शामली की स्थिति देखे तो अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 80500 वाहन है, जिनमें से अभी तक लगभग 9750 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग पाई है। शासन ने निर्धारित समय में एचएसआरपी न लगवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि निजी व व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग के कार्यालय में वाहन संबंधी कोई कार्य नहीं होगा। एचएसआरपी न लगाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। जिन वाहनों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए बुकिंग कराई हुई है, उन वाहनों को अभी छूट दी जाएगी।
एक से दो माह में लग रही एचएसआरपी
शामली। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग वाहनों की एजेंसी प्वाइंट पर की जाती है। जिले में प्लेट का निर्माण करने वाली कोई कंपनी न होने के कारण एजेंसी संचालकों द्वारा मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली आदि से प्लेट मंगाकर वाहनों पर लगाई जा रही है। इसके चलते बुकिंग के बाद प्लेट लगाने में एक से दो माह का समय लग रहा है।