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एक मुश्त कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा

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शामली। एक या दो कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों को 50 प्रतिशत और तीन या उससे अधिक कृषि यंत्र एक मुश्त खरीदने वाले किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक शिव कुमार केसरी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से कृषि योजना के तहत पहले आओ, पहले पाओ में कृषि यंत्रों को क्रय करने के बाद संबधित किसान के द्वारा क्रय रसीद एवं न्यूनतम 10 रुपये के स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र कृषि विभाग के कार्यालय में जमा किया जाएगा। शपथपत्र में यह उल्लेख करना होगा कि किसान ने इन यंत्रों को 30 अक्तूबर मध्य क्रय किया है। पूर्व में कोई भी चालित कृषि यंत्र अनुदान पर कृषि विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजना में फसल अवशेष न जलाने को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान जो पंजीकृत है अथवा जो पंजीकृत नहीं है वह अपना पंजीकरण तत्काल कराते हुए इन-सीटू प्रबंधन के कृषि यंत्रों रोटावेटर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्राचापर, शेडर, कटर कम स्प्रेडर, रिवरसेबल, रोटरी स्लेसर, जीरो टिल, सीड कम फट्रीलाइजर ड्रिल, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम को क्रय कराना चाहते है। उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वह सरकार की इनपेनल्ड निर्माता कंपनियों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से अपनी स्वेच्छा से बिना किसी औपचारिकता चयन के यंत्र खरीद सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान इन यंत्रों को क्रय किया नहीं पाया जाता है तो कृषक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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